Dhanbad : बिना वैध कारण के अगर पत्नी पति से अलग रहती है तो पति को कोई गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ेगा। यह कहना है झारखंड हाईकोर्ट का। आज हाईकोर्ट में जस्टिस सुभाष चंद की कोर्ट ने रांची की फैमिली कोर्ट के एक फैसले को रद्द कर दिया। इस फैसले में अमित कुमार कच्छप को पत्नी संगीता टोप्पो को गुजारा भत्ता के तौर पर हर महीने 15 हजार रुपये देने का आदेश किया गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद व सबूतों के आधार पर यह फैसला सुनाया। दर्ज केस के मुताबिक संगीता और अमित की शादी साल 2014 में हुई। संगीता का इल्जाम है कि उसे दहेज के लिए टॉर्चर किया जाता था। वहीं अमित का किसी और से भी संबंध है। इसे लेकर 30 अक्टूबर 2017 को रांची फैमिली कोर्ट ने अमित को 15 हजार प्रति माह भरण-पोषण संगीता को देने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ अमित ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन दायर की। उसने कोर्ट को बताया संगीता एक सप्ताह के लिए जमशेदपुर में उसके घर रही। इसके बाद वह अपने घरवालों की कुछ दिनों तक सेवा करने के नाम पर रांची चली गई। वह बोली 15 दिनों में वापस आ जायेगी, लेकिन बार-बार अनुरोध करने के बाद भी वह नहीं लौटी।
इसे भी पढ़ें : झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज… जानें कब से
इसे भी पढ़ें : राजधानी रांची में 14 थानेदारों का तबादला… देखें पूरी लिस्ट
इसे भी पढ़ें : कल फ्लोर टेस्ट, यह बड़ी बात बोल गये नीतीश…
इसे भी पढ़ें : राज्य सभा चुनाव : भाजपा ने उम्मीदवारों की सूची की जारी… देखें
इसे भी पढ़ें : PAYTM में 500 रुपया लेने वाला सिपाही सस्पेंड…
इसे भी पढ़ें : पति के सामने सरेआम बीवी का कर डाला… जानें क्या
इसे भी पढ़ें : धनबाद में 8 इंस्पेक्टरों का तबादला… देखें लिस्ट
इसे भी पढ़ें : राज्य में शिक्षा का ऐसा दीप जला रहे, जो कभी नहीं बुझेगा : CM चंपई
इसे भी पढ़ें : बैरिकेडिंग टूटते ही दागने पड़े आंसू गैस के गोले… जानें
इसे भी पढ़ें : झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज… जानें कब से
इसे भी पढ़ें : राजधानी रांची में 14 थानेदारों का तबादला… देखें पूरी लिस्ट
इसे भी पढ़ें : PM Kisan Samman Nidhi Yojana: इस दिन जारी हो सकती है 16वीं किस्त… जानें



