Bihar : बिहार में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुये नीतीश सरकार ने एक अहम आदेश जारी किया है। अब से बच्चे स्कूल ऑटो और टोटो से नहीं जा सकेंगे। सरकार ने ऑटो और टोटो को बच्चों के लिए असुरक्षित माना है, क्योंकि इनमें सुरक्षा सुविधाओं का अभाव, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना और यातायात नियमों का उल्लंघन होता है।
आदेश में क्या लिखा?
जारी आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ऑटो और ई-रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया है। यह निर्णय स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये लिया गया है। आदेश में यह भी बताया गया है कि 21 जनवरी को इस बारे में अखबारों में विस्तृत सूचना प्रकाशित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद ये वाहन बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए धड़ल्ले से चलाये जा रहे हैं, जो सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है।
पटना में हजारों वाहनों पर असर
पटना में लगभग 4000 ऑटो-टोटो स्कूली बच्चों को ले जाते हैं। 21 जनवरी को पटना के DTO ने कहा कि ये वाहन बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं। ट्रैफिक SP ने भी इसे अवैध घोषित किया है। अब 1 अप्रैल से इन वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है।













