- गैर मजरूआ जमीन निजी लोगों को बेच दी गयी, बजरा मौजा की है जमीन
- 20 लोगों को अंचलाधिकारी ने दिया नोटिस, 18 नवंबर तक जवाब देने का आखिरी मौका
रांची : अंचलाधिकारी ने दिया Notice. राजधानी रांची में जमीन जमाबंदी पर अहम फैसला लिया गया है। रांची के हेहल के बजरा मौजा के 35 एकड़ से अधिक जमीन की जमाबंदी रद्द होगी। यह गैरमजरूआ जमीन है और इसकी जमाबंदी निजी हाथों को सौंपी गई है। इसका खुलासा एक जांच में हुआ है। जांच में इसका खुलासा होने के बाद 20 लोगों को हेहल के अंचलाधिकारी ने जमाबंदी रद्द करने का नोटिस दिया है। सभी को 18 नवंबर तक यह बताने को कहा गया है कि क्यों नहीं जमीन की जमाबंदी रद्द कर दी जाए। सभी लोगों से दस्तावेज भी पेश करने का आदेश दिया गया है।
जांच के बाद दिया गया Notice
बजरा मौजा के थाना संख्या 140, खाता संख्या 119 और प्लॉट 336 की यह जमीन है। जमीन की जब जमाबंदी हो रही थी, उस समय भी इसकी शिकायत की गयी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी। बाद में जब भू राजस्व विभाग ने इसकी जांच का आदेश दिया, इसके बाद जांच शुरू हुई और जमीन गैरमजरूआ पायी गयी। दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने की बात भी सामने आयी है। इस जमीन से जुड़े कई दस्तावेजों को गायब भी किया गया है।
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खतियान में यह जमीन गैर मजरुआ दर्ज है, लेकिन इस जमीन की जमीन निजी लोगों के नाम जमाबंदी कर दी गयी है। रांची में सरकारी और गैर मजरुआ जमीन की अवैध जमाबंदी की जांच के दौरान इस जमीन की अवैध जमाबंदी करने का मामला सामने आया है। इसके बाद इसकी जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गयी है।
35 एकड़ से अधिक इस गैर मजररूआ जमीन की अवैध जमाबंदी 20 लोगों के नाम पर की गयी है। जांच में पाया गया कि एक कॉपरेटिव के नाम पर भी बड़े भूखंड की जमाबंदी की गयी है। कुछ मामलों में प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गयी है। दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच भी हो रही है।
Notice : जमीन की गलत तरीके से की गई बिक्री
रांची में 450 एकड़ से अधिक जमीन की जमाबंदी की जांच की जा रही है। सरकारी, गैर मजरूआ और आदिवासी जमीन का गलत तरीके से बिक्री कर दी गयी है। जांच में कई प्लॉट की अवैध जमाबंदी की बात सामने आयी है। सरकारी कर्मचारी और जमीन माफिया से मिलीभगत से जमीन का अवैध हस्तांतरण की बात सामने आयी है।
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