Kohramlive : यदि आप हवाई यात्रा करते हैं तो आपके लिए जरूरी सूचना। DGCA ने हवाई सफर को लेकर नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। देशभर में कोरोना के बढ़ते नए मामलों को देखते ऐसा किया गया है। अगर हवाई यात्री (air passengers) तय कोविड गाइडलाइंस (covid-19 guidelines) का पालन नहीं करेंगे तो एयरलाइन आपको फ्लाइट से बाहर निकाल सकते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था निर्देश
बता दें कि 3 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने DGCA से एयरपोर्ट, स्टाफ़, एयरलाइंस, यात्रियों समेत सब के लिए अलग से Covid-19 गाइडलाइंस जारी करने का निर्देश दिया था। इसके बाद डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों से यात्रियों को Covid-19 प्रोटोकाल की जानकारी देने के लिए कहा है।
जानें क्या है गाइडलाइन में
नियामक ने स्पष्ट कहा है कि एयरलाइंस ऐसे यात्रियों को यात्रा न करने दें जो मास्क के लिए मना करते हैं।अगर सफर के दौरान कोई यात्री कोविड प्रोटोकॉल (covid-19 guidelines) मानने से इनकार करता है तो उन्हें Unruly Passenger की कैटेगरी में डाल दिया जाए। ऐसे यात्रियों को कुछ दिन के लिए No fly List में भी रखा जा सकता है। डीजीसीए ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर एयरपोर्ट ऑपरेटर लोकल पुलिस की मदद भी ले सकते हैं। ऐसे यात्रियों पर जुर्माना भी लगाने की सलाह दी गई है।
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