Ranchi : बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव कांड में रांची की CBI अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। इस कांड के मुख्य गुनाहगार रंजीत कोहली ऊर्फ रकीबुल, उनकी मां कौशल्या रानी और हाई कोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को दोषी करार दिया है। आगामी 5 अक्टूबर को इन तीनों को सजा सुनाई जायेगी। 7 जुलाई 2014 को नेशनल शूटर तारा शाहदेव को रकीबुल ने धोखा देकर शादी की थी। शादी के कुछ दिनों के बाद तारा शाहदेव को पता चला कि रंजीत सिंह कोहली दरअसल रकिबुल है, इसके बाद रकीबुल तारा पर लगातार धर्म परिवर्तन कर उसे इस्लाम कबूलने का दबाव बनाने लगा। तारा को खूब रूलाया, सताया और टार्चर किया गया। तारा शाहदेव को कई बार पालतू कुत्ते से भी कटवाया गया था। साल 2014 में यह कांड बहुत चर्चित हो गया। साल 2015 में हाई कोर्ट के आदेश पर CBI ने जांच शुरू की थी। CBI के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी।
साल 2015 में केस को टेक ओवर करने के बाद CBI ने 2017 में रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी और झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। संदेही गुनाहगारों के खिलाफ दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था। CBI की ओर से कोर्ट में 26 गवाह पेश किए गये थे। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 23 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में आज तीनों को दोषी ठहराया गया है।
इसे भी पढ़ें : कुछ ही देर में रजरप्पा मंदिर के पास होगा अद्भुत नजारा… जानें क्यों
इसे भी पढ़ें : 2000 रुपये के नोट को एक्सचेंज की लास्ट डेट… आज
इसे भी पढ़ें : BEML में निकली बंपर वैकेंसी, 80 हजार तक मिलेगी सैलरी…
इसे भी पढ़ें : अक्टूबर में किस राशि का सितारा रहेगा बुलंद… जानें यहां
इसे भी पढ़ें : रांची के इन इलाकों में आज बत्ती रहेगी गुल… जानें
इसे भी पढ़ें : महिला आरक्षण बिल बना कानून, महामहिम से मिली मंजूरी…
इसे भी पढ़ें :पति-पत्नी की दर्दनाक मौ*त…
इसे भी पढ़ें :एक्ट्रेस अमीषा पटेल पर केस, सुनवाई आज…






