रांची : सोशल मीडिया ट्विटर और फेसबुक पर राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के एवज में मुआवजा की मांग करने को लेकर दायर मामले में मंगलवार को सुनवाई होनी थी। मगर मामले में पक्ष रखने के लिए न तो सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे और ना ही उनका पक्ष रखने के लिए वकील. ऐसी परिस्थिति में अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। निर्धारित तिथि के दिन मामले के पक्षकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल विविध याचिका पर भी सुनवाई होगी। विविध याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता हेमंत सोरेन ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि विपक्षी को भविष्य में अपमानजनक टीका टिप्पणी करने पर रोक लगाएं।
बता दें कि मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट रांची स्थित सब जज प्रथम की अदालत में चल रही है। मंगलवार को मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे सहित दो अन्य को कोर्ट में या तो खुद या अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होकर लिखित पक्ष रखना था। लेकिन निर्धारित तिथि को ना तो सांसद खुद और ना ही अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में हाजिर हुए।
Read More : गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड में विकास तिवारी समेत 5 को आजीवन कारावास
मालूम हो कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा ट्विटर और फेसबुक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई. जिसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट में दीवानी मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज दीवानी मुकदमे के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि सभी विपक्षियों को अपमानजनक टिप्पणी किए जाने के बदले में 100 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाए।
Read More : डूबते बच्चे को बचाकर खुद डूब गया भीम सिंह, 21 साल रहा नक्सली