Kohramlive : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर दो कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। मार्शे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड का खाद्य लाइसेंस 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि SDP इंडस्ट्रीज को अपने सभी घी उत्पादों की बिक्री तत्काल रोकने का आदेश दिया गया है। FSSAI की लैब जांच में श्रद्धा, श्री सरस और गोकुल ब्रांड के घी के नमूनों में ए-साइटोस्टेरॉल पाया गया। यह वनस्पति स्टेरॉल शुद्ध घी में नहीं होना चाहिये। जांच में फैटी एसिड की संरचना भी तय मानकों के अनुरूप नहीं मिली, जिससे बाहरी या वनस्पति वसा की मिलावट की आशंका जताई गई है।
मार्शे रिटेल में मिलीं गंभीर खामियां
जांच के दौरान कंपनी के प्रतिष्ठान में साफ-सफाई, कर्मचारियों की स्वच्छता, रिकॉर्ड रखने और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन में कई गंभीर कमियां मिलीं। इसके बाद FSSAI ने कंपनी को सभी खाद्य कारोबार गतिविधियां बंद करने और कमियां दूर करने का निर्देश दिया। FSSAI ने बताया कि हाल के महीनों में भ्रामक विज्ञापन, गलत दावों और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन पर 150 से अधिक नोटिस जारी किये गये हैं। इनमें Amazon और Flipkart समेत कई बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं।








