spot_img
Monday, October 2, 2023
23.1 C
Ranchi
28 C
Patna
28 C
Lucknow
spot_img
Monday, October 2, 2023
spot_img

Related articles

spot_img
spot_img
spot_img

सुपर स्‍टार रजनीकांत को मद्रास हाइकोर्ट ने लगाई फटकार, क्‍या है मामला

spot_img
spot_img
spot_img

Published On :

spot_img

कोहराम लाइव डेस्‍क : सुपरस्टार Rajinikant ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के खिलाफ मद्रास हाइकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने उन्हें उनका समय बर्बाद करने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने Rajinikant को चेतावनी दी कि कर की मांग के खिलाफ कोर्ट आने के लिए लागत लगाई जाएगी। उनके वकील ने अपना केस वापस लेने के लिए समय मांगा।

इसे भी पढ़ें : Terrorism In Madarsa, क्यों हुए लोग मदरसे के खिलाफ

बता दें कि रजनीकांत ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन द्वारा उनके श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपम के लिए संपत्ति कर के रूप में 6.50 लाख रुपये की कर मांग के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे। यह तमिलनाडु में चेन्नई के कोडम्बकम में स्थित है।

इसे भी पढ़ें : Bank से आए ATM कार्ड का पिन ऐसे करें जेनरेट

Rajinikant का क्‍या है आरोप

ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने नोटिस भेजकर रजनीकांत को मैरिज हॉल श्रीराघवेंद्र कल्याण मंडपम का 6.5 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए कहा था। रजनी ने इस मांग को अनुचित बताया था। उन्होंने अपनी याचिका में लिखा था कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते 24 मार्च से उनका मैरिज हॉल बंद है।

ऐसे में जब कोई कमाई ही नहीं हुई तो टैक्स किस बात का मांगा जा रहा है? रजनी ने यह दावा भी किया था कि इस बारे में उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आवेदन भी दिया था, जिसका कोई जवाब नहीं मिला।

इसे भी पढ़ें : Dr. APJ Abdul Kalam साइंटिस्‍ट नहीं कुछ और बनना चाहते थे, ऐसे टूटा सपना  

कोर्ट ने क्या कहा

कोर्ट ने रजनीकांत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें कोर्ट का वक्त बर्बाद करने की बजाय ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन को रिमाइंडर भेजना चाहिए था। जिसके बाद बाद उनके वकील ने कोर्ट से केस वापस लेने की इजाजत मांगी।

इसे भी पढ़ें : बिना सुरक्षा के Septic Tank में उतरे बाप-बेटा सहित चार मजदूरों की मौत

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Recent articles

spot_img

Don't Miss

spot_img
spot_img
spot_img