UP में आज से लव जिहाद कानून लागू, धर्म परिवर्तन पर मिलेगी ये सजा

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कोहराम लाइव डेस्क : UP में लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ये अध्यादेश आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही यह नया कानून आज से UP में लागू हो गया है।

आनंदीबेन पटेल ने अध्यादेश को दी मंजूरी 

इसी के साथ पिछले मंगलवार 24 नवंबर को UP कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पर ठप्पा लगा कर मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे राज्यपाल के पास पारित करवाने के लिए भेजा गया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब 6 महीने के अंदर इस अध्यादेश को राज्य सरकार को विधानसभा से पास कराना होगा।

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UP कैबिनेट में बिल हुआ था पास

राज्य कैबिनेट की बैठक में इस बारे में चर्चा हुई। योगी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है और लव जिहाद के कानून पर मुहर लग गई है। बैठक में पहले 21 प्रस्ताव पास हुए थे लेकिन धर्मांतरण के मामले पर प्रस्ताव पास नहीं हुआ। बाद में फिर से चर्चा कर प्रस्ताव को पारित किया गया।

सामूहिक धर्म परिवर्तन पर मिल सकती है सजा

अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर एक से 10 साल तक की सजा होगी। साथ ही 15 हजार तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा सामूहिक रूप से गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर जहां 10 साल तक सजा हो सकती है, वहीं 50 हजार तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

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