कोहराम लाइव डेस्क : बॉलीवुड एक्ट्रेस Kangana Ranaut की बॉम्बे हाइकोर्ट में बड़ी जीत। कोर्ट ने पाली हिल स्थित दफ्तर को तोड़े जाने के मामले में बीएमसी को फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने कंगना के दफ्तर में हुए नुकसान का हर्जाना देने के लिए उसका मुल्यांकन करने को कहा है। मुल्यांकन करने वाला व्यक्ति Kangana Ranaut और बीएमसी दोनों को सुनेगा। कोर्ट ने साफ कहा है कि कंगना द्वारा तोड़फोड़ में हुए नुकसान के बयान का वह समर्थन नहीं करता है। साथ ही कोर्ट ने माना कि BMC की मंशा ठीक नहीं थी। कोर्ट ने माना कि ये सभी चीजें कंगना को धमकाने के मकसद से की गईं और BMC की मंशा ठीक नहीं थी। दिया गया नोटिस और की गई तोड़फोड़ असल में कंगना को धमकाने के लिए थी।
इसे भी पढ़ें: # LaluPrasad : जुगाड़ के चक्कर में करा ली फजीहत
दफ्तर में तोड़फोड़ का BMC को देना होगा हर्जाना
कंगना के पाली हिल स्थित दफ्तर में किए गए तोड़फोड़ का हर्जाना बीएमसी को भरना होगा। कोर्ट ने कहा कि कंगना BMC से दफ्तर को दोबारा बनाने के लिए आवेदन करेंगी। तीन महीने के अंदर आर्किटेक्ट को डैमेज का मूल्यांकन करना होगा। दफ्तर का बाकी हिस्सा जिसे बीएमसी अनाधिकृत बता रही है उसे नियमित किया जाए।
इसे भी पढ़ें : लालू को जमानत नहीं, 11 December तक करना होगा इंतजार
कंगना के बयानों पर कोर्ट ने कही ये बात
कंगना द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों और पोस्ट के सवाल पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि विषय दफ्तर को तोड़ा जाना है न कि ट्वीट में कही गई बातें। कोर्ट ने कहा कि कंगना द्वारा दिए गए बयान गैरजिम्मेदाराना है, लेकिन बेहतर तरीका यही है कि ऐसे बयानों को नजरअंदाज किया जाए।
इसे भी पढ़ें : पलामू में भीषण सड़क दुर्घटना, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत










