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लूट ली बेवा की अस्मत, मिली कठोर सजा… जानें क्या

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Garhwa(Nityanand Dubey) : एक बेवा के गुनहगार को कठोर सजा सुनाई गई है। गढ़वा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने बेवा से दुष्कर्म के दोषी नासिर अंसारी (45 वर्ष) को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर ₹5,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला 24 फरवरी 2023 का है। पीड़िता के अनुसार वह रात करीब 8 बजे जरही गांव में आयोजित जलसा में जा रही थी। रास्ते में गांव के ही नासिर अंसारी ने उसे साथ चलने का भरोसा देकर मोटरसाइकिल पर बैठाया। पेट्रोल पंप से तेल भरवाने के बाद आरोपी उसे शॉर्टकट का झांसा देकर सुनसान जंगल की ओर ले गया। जंगल में आरोपी ने महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। बाद में उसे जरही गांव के पास छोड़कर फरार हो गया। अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को भादवि की धारा 376 के तहत दोषी करार दिया।

 

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