MP : मध्यप्रदेश में अवैध शराब के कारोबार से कर लें तौबा। ऐसा करने वालों को अब फांसी की सज़ा तक हो सकती है। सरकार ऐसा सख्त कानून लाने जा रही है। नये आबकारी कानून के ड्राफ्ट को मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी दे दी गई। अब इसे बिल के तौर पर 9 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में लाया जाएगा। कैबिनेट में जिस सख्त आबकारी कानून को मंजूरी दी गई है उसके तहत अवैध शराब का कारोबार करने वालों को अब फांसी के फंदे पर भी लटकाया जा सकेगा। बिल के प्रावधानों के तहत जहरीली शराब बेचने वालों को आजीवन कारावास और मृत्युदण्ड तक का प्रावधान किया गया है।
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जुर्माने की राशि 10 से बढ़का हुई 20 लाख
10 वर्ष की सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास करने पर कैबिनेट ने बिल में मंजूरी दी है। अवैध शराब मामले में जुर्माना की राशि भी 10 लाख से बढ़कर 20 लाख की गई है। एक नए आबकारी अधिकारी की नियुक्त का प्रावधान किया गया है। आबकारी टीम पर हमला करने वालों को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा।
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कानून पर अमल आवश्यक
उधर नये कानून पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ के ट्वीट कर लिखा है केवल कानून बनाने से माफिया कभी खत्म नही होगा। कानून पर अमल बेहद आवश्यक है। सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति नज़र आना चाहिए। कड़े क़ानून की बात तो बहन-बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार वर्षों से कर रही है, लेकिन प्रदेश में आज भी बहन-बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं।
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