रांची : झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई हुई। अब उन्हें जमानत के लिए 11 December तक करना होगा इंतजार। कोर्ट ने जमानत पर कोई फैसला नहीं दिया। इस मामले पर अदालत ने रिकॉर्ड मंगा कर सत्यापित करने का निर्देश दिया। अब इस मामले पर 11 दिसंबर को सुनवाई होगी।
11 December को फिर होगी सुनवाई
सीबीआई की ओर से बताया गया कि अभी लालू प्रसाद ने आधी सजा नहीं काटी है। जबकि लालू की ओर से आधी सजा काटने का दावा किया गया। मामले की सुनवाई जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में चल रहा है। सुनवाई के दौरान लालू यादव के वकील ने कोर्ट में दाखिल सीबीआई के जवाबों पर अपना पक्ष रखने के लिए वक्त मांगा है। इसके मद्देनजर कोर्ट की तरफ से 11 दिसंबर का समय मुकर्रर किया गया है। चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा काट लेने और स्वास्थ्य का हवाला देकर जमानत के लिए याचिका दायर की है।
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छह नवंबर को हुई थी सुनवाई
लालू की जमानत के मामले में बीते छह नवंबर को सुनवाई हुई थी। इसमें हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। सीबीआई जवाब दाखिल कर चुकी है। इसमें सीबीआई ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले के जिस मामले में जमानत की मांग की है, उस मामले में सीबीआई कोर्ट से उन्हें मिली सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हुई है। सीबीआई ने इस दौरानकहा कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में से जुड़े चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव एक दिन भी जेल में नहीं रहे हैं।
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