RANCHI : RIMS में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस एसएन पाठक की अदालत ने RIMS प्रबंधन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या जारी विज्ञापन की जांच कराई गई थी। क्या इसकी रिपोर्ट सौंपी गई है। इस मामले का संबध हाई कोर्ट में लंबित अन्य मामलों से है या सुनियोजित तरीके से इस नियुक्ति प्रक्रिया को रोका जा रहा है। विज्ञापन रद्द करने का कोई आधार भी है या नहीं। कोर्ट ने इस दौरान याचिकाकर्ता की भूमिका की भी जानकारी मांगी है।
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