Ranchi : राजधानी रांची के अपर बाजार के दुकानदारों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दुकानें सील करने के रांची नगर निगम के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुये हाईकोर्ट ने फिलहाल निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुये रांची नगर निगम को निर्देश दिया कि अगले आदेश तक प्रार्थी दुकानदारों के खिलाफ कोई भी पीड़क कार्रवाई नहीं की जाये।
निगम से मांगा जवाब, 8 सितंबर को अगली सुनवाई
अदालत ने इस मामले में रांची नगर निगम से जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। यह याचिका दीपाली मार्केटिंग सहित सात दुकानदारों की ओर से दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता देवेश अजमानी ने अदालत को बताया कि रांची नगर निगम ने 1 अगस्त को नोटिस जारी कर दुकानदारों को प्रतिष्ठान बंद करने का निर्देश दिया था। नोटिस में कहा गया था कि प्रतिष्ठान का नक्शा स्वीकृत नहीं है। पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से जाम और भीड़ की स्थिति बनती है।
इससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। निगम ने ट्रेड लाइसेंस रद्द करने के साथ तीन दिनों के अंदर व्यापार बंद करने का निर्देश दिया था। ऐसा नहीं करने पर दुकानों को सील करने की चेतावनी दी गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि निगम की ओर से कार्रवाई से पहले कोई कारण बताओ नोटिस (शोकॉज) जारी नहीं किया गया। दुकानदारों को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने दलील दी कि बिना सुनवाई के इस तरह की कार्रवाई करना मनमाना और असंवैधानिक है। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दुकानदारों को राहत देते हुये रांची नगर निगम को फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। अब सभी की नजरें 8 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें निगम के जवाब के बाद मामले की आगे की दिशा तय होगी।














