Kohramlive : अगर आप नई कार या बाइक खरीदकर उस पर हजारों रुपये खर्च करके नया लुक और डिजाइन देने की कोशिश करते हैं तो, यह गलती अब आपको काफी महंगी पड़ सकती है। अब ट्रैफिक पुलिस ऐसी बाइक पर ₹25,000 तक का चालान कर रही है, जिनके साथ छेड़खानी की गई है। चालान न भर पाने की स्थिति में पुलिस बाइक को भी सीज कर सकती है।
1. फैंसी नंबर प्लेट पर कटेगा चालान
हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी अप्रैल 2019 से पहले बेचे गए वाहनों के लिए एक कलर-कोडेड प्लेट के साथ एक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया है। HSRP नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 5000 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा गाड़ियों में किसी भी तरह की फैंसी नंबर प्लेट लगवाना गैरकानूनी है। सरकार ने नंबर प्लेट के लिए डिजाइन तय किया हुआ है।
2.साइलेंसर मॉडिफाई कराने पर चालान
अक्सर लोग बाइक का साइलेंसर बदलवा लेते हैं। रॉयल एनफील्ड की बाइक में ज्यादातर मॉडिफाई साइलेंसर देखने को मिलता है। लोग ज्यादा एग्जॉस्ट साउंड के लिए ऐसा करा लेत हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि ऐसा करना गैरकानूनी होता है। पुलिस बाइक से इस छेड़छाड़ के लिए 25 हजार रुपये तक का चालान काट सकती है।
3. डिजाइन मोडिफाई कराना
अगर आपने अपनी नई या पुरानी बाइक को मॉडिफाई कराया है तो भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि बाइक के डिजाइन में किसी तरह का भी बदलाव कराना गैरकानूनी हो सकता है। इसके लिए आपसे भारी जुर्माना भी वसूला जा सकता है। इसके अलावा आप बाइक के कलर में बदलाव नहीं करा सकते हैं।
इसे भी पढ़ें : Zomato का बड़ा ऐलान, इतने शहरों में नहीं मिलेगी सर्विस… देखें क्यों
इसे भी पढ़ें : बासुकीनाथ में मची हाय-तौबा…
इसे भी पढ़ें : CP Radhakrishnan होंगे झारखंड के महामहिम, इन राज्यों के भी गवर्नर बदले
इसे भी पढ़ें : सिराज ने ऋषभ पंत के लिए मांगी दुआ, ट्वीट कर कहा…
इसे भी पढ़ें :फिर से खड़े हुए ऋषभ पंत, ट्वीट कर कहा…
इसे भी पढ़ें :अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास
इसे भी पढ़ें :इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, कई के बदले रूट… देखें पूरी लिस्ट








