Kohramlive Desk : टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। उनकी सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने इसे भरने के लिए डेडलाइन फिर बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की अंतिम तिथि आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी है।
नोटिफिकेशन से दी जानकारी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि पिछले महीने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई गई थी, इसलिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है। सीबीडीटी ने कहा, ‘आकलन वर्ष 2022-23 (Assesment Year 2022-23) के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय का ब्योरा देने की तिथि बढ़ा दी गई है, यह पहले 31 अक्टूबर थी। इसे अब बढ़ाकर 7 नवंबर, 2022 कर दिया गया है।’
25 नवंबर तक भर सकेंगे फॉर्म 10A
सीबीडीटी ने फॉर्म 10A भरने की डेडलाइन को भी बढ़ाकर 25 नवंबर, 2022 कर दिया है। पहले इसे 30 सितंबर तक ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरा जाना था। सीबीडीटी ने कहा, करदाताओं की जरूरतों को देखते हुए फॉर्म 10A भरने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाती है।
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