Kohramlive Desk : टैक्सपेयर्स को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। फरवरी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस वित्तीय वर्ष के लिए ITR फॉर्म जारी किए। इस वित्त वर्ष के खत्म होते ही टैक्सपेयर्स ITR फाइल कर सकते हैं। विभिन्न व्यक्तियों, व्यवसायों और कंपनियों के लिए सात प्रकार के ITR फॉर्म हैं, इनसमें ITR 1 (सहज), ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7 शामिल है। अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से अलग-अलग आईटीआर फॉर्म दाखिल किया जाता है। वहीं ITR-1 और ITR-4 सरल रूप हैं जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं को पूरा करते हैं। ऐसे में अगर कोई 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है तो उसके पास 31 दिसंबर तक का समय होगा कि वह लेट रिटर्न फाइल करे और पेनल्टी का भुगातन करे। आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार, देर से आईटीआर दाखिल करने के लिए जुर्माना 5,000 रुपये है, इसके बाद भी अगर कोई आईटीआर तय तारीख तक नहीं भरता है तो इसके बाद फाइलिंग के लिए राशि दोगुनी हो सकती है। इसके अलावा कुछ मामलों में सजा का भी प्रावधान है।
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