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गढ़वा में छात्राओं को बताया कानून का सुरक्षा कवच…

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Garhwa(Nityanand Dubey) : बाल विवाह और समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता की एक नई पहल गढ़वा में देखने को मिली। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) के 90 दिवसीय गहन विधिक जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के तहत बुधवार को कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय, मझिऑव में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा से जुड़े कानूनों और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक करना था।

 बाल विवाह अपराध 

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निभा रंजना लकड़ा ने छात्राओं को संबोधित करते हुये कहा कि बाल विवाह सिर्फ एक सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि कानूनन अपराध है। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह होने से बच्चियां शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने विकास के अवसरों से वंचित हो जाती हैं। उन्होंने छात्राओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों को समझें और बाल विवाह जैसी बुराई को खत्म करने में समाज की भागीदार बनें।

POCSO एक्ट बना बच्चों की सुरक्षा का मजबूत हथियार

कार्यक्रम में अधिवक्ता राकेश त्रिपाठी ने छात्राओं को POCSO एक्ट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने छात्राओं को निर्भीक होकर अपनी बात रखने की सलाह देते हुये कहा कि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में तुरंत पुलिस और संबंधित विभाग को सूचना देनी चाहिये, ताकि समय पर कानूनी सहायता मिल सके।

डायन प्रथा और अंधविश्वास पर पुलिस का कड़ा संदेश

मझिऑव के थानेदार ने समाज में व्याप्त डायन प्रथा जैसी कुप्रथाओं पर जागरूकता फैलाते हुये कहा कि बिना प्रमाण किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना, प्रताड़ित करना या मारपीट करना गंभीर अपराध है। उन्होंने छात्राओं से अंधविश्वास से दूर रहने और वैज्ञानिक सोच अपनाने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में संदेश दिया गया कि नालसा और झालसा की विधिक सहायता योजनाएं बच्चों और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये लगातार काम कर रही हैं।

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