Palamu (Akhilesh Kumar) : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में पति-पत्नी रामचंद्र घासी व फुलमतिया देवी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। हर्जाना की रकम नहीं जमा करने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतानी पड़ेगी। मनातू थाना क्षेत्र के तीलो गांव के रहने वाले अजय कुमार ने गांव के रामचंद्र घासी, उसकी पत्नी फुलमतिया देवी और बिगन कुमार के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इन पर अजय के पिता शंकर घासी की हत्या का इल्जाम था। 13 जनवरी 2019 को शंकर की हत्या कर दी गई थी।
यहां याद दिला दें कि साल 2019 की 13 जनवरी को दिन के तीन बजे अजय कुमार के पिता शंकर घासी ने पुआल का गुच्छा अभियुक्त के घर की छत पर रख दिया था। इस बात को लेकर शंकर घासी के साथ गाली-गलौच की गई थी। अगले दिन सुबह 6 बजे पति-पत्नी रामचंद्र घासी व फुलमतिया देवी और बिगन कुमार दरवाजे पर आ गए और ईंट पत्थर चलाने लगे। शंकर घासी को पकड़कर खेत में ले गए और रस्सी से उसका हाथ पैर बांधकर उसके दोनों पैर और छाती पर टांगी से वार किया गया। जब अजय अपने पिता को बचाने गया तो रामचंद्र घासी ने टांगी से मारकर उसका बाया हाथ तोड़ दिया। इसके बाद सभी आरोपी घटनास्थल से भाग निकले। हो-हल्ला करने पर अगल-बगल के लोग स्पॉट पर पहुंचे औप पुलिस को सूचना दी। बेतरह जख्मी शंकर घासी को पुलिस डाल्टनगंज सदर अस्पताल ले गई, जहां उसकी मौत हो गई। इस संबंध में मनातू थाना कांड संख्या 4/19 15 जनवरी को दर्ज किया गया था।
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