Kohramlive : दुबई… एक ऐसा शहर जिसे ‘सोने का शहर’ कहा जाता है। यहां की गलियों में चमकता हुआ सोना लोगों के दिलों पर राज करता है। कहते हैं, यहां का सोना न सिर्फ अपनी चमक में बेमिसाल है, बल्कि भारत के मुकाबले काफी सस्ता भी होता है। लेकिन, इस सुनहरे खजाने को भारत लाने के लिए कुछ कड़े नियम-कानून बने हुये हैं, जिनका पालन करना जरूरी है।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर दुबई से कितना सोना लाना कानूनी रूप से जायज है?
पुरूषों के लिये नियम
अगर कोई पुरुष दुबई से भारत लौट रहा है तो वह 20 ग्राम तक का सोना बिना किसी कस्टम ड्यूटी के ला सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसकी कीमत 50 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिये और वह सोना आभूषण के रूप में होना चाहिये। अगर इससे ज्यादा सोना है, तो कस्टम ड्यूटी देना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति दुबई में 6 महीने से अधिक का समय बिता चुका है तो वह 1 किलोग्राम तक का सोना ला सकता है, लेकिन इस पर कस्टम ड्यूटी अदा करनी होगी।
महिलाओं के लिये नियम
महिलाओं के लिए नियमों में थोड़ी राहत दी गई है। एक महिला यात्री दुबई से 40 ग्राम तक का सोना बिना किसी कस्टम ड्यूटी के ला सकती है। अगर इससे अधिक सोना लेकर आ रही है, तो उसे कस्टम ड्यूटी का भुगतान करना पड़ेगा। सोने की यह चमक हमेशा लुभाती रही है, लेकिन कानून के दायरे में रहना ही समझदारी है। वर्ना रान्या राव जैसी गलती किसी के लिये भी भारी पड़ सकती है। सोने की चमक में खोने से पहले कानून की इस लक्ष्मण रेखा को समझना बहुत जरूरी है।










