रांची : झारखंड Highcourt ने जताई नाराजगी। मामला है चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव से मिलने वालों की सूची और जेल मैनुअल के पालन की रिपोर्ट नहीं मिलने का। इसको लेकर Highcourt ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट पिछले तीन माह की रिपोर्ट मांगी थी कि सजा काट रहे और रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद से कौन-कौन लोग मिल रहे हैं और इसमें जेल मैनुअल का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी रिपोर्ट कोर्ट को दी जाए।
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Highcourt ने दिखाई सख्ती, 27 तक जवाब देने को कहा
जस्टिस अपरेश कुमारसिंह की अदालत ने राज्य के कारा महानिरीक्षक और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक को शोकॉज करते हुए यह बताने को कहा है कि अदालत के आदेश के बाद भी यह जानकारी क्यों नहीं दी गयी। जबकि अदालत के आदेश की कॉपी उन्हें समय पर उपलब्ध करा दी गयी है। 27 नवंबर को दोनों अधिकारियों को शोकॉज का जवाब देने का निर्देश कोर्ट ने दिया है।
अदालत ने पहले ही रिपोर्ट मांगी थी
पूर्व में सुनवाई करते हुए अदालत ने रिम्स से लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी। साथ ही कारा महानिरीक्षक और जेल आइजी से लालू के मुलाकातियों की सूची देने को कहा गया था। यह भी बताने को कहा गया था कि जेल मैनुअल के नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। रिम्स की ओर से मेडिकल रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गयी, लेकिन जेल आइजी की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गयी।
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