Ranchi : मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी गई। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव एवं जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये इस योजना पर रोक लगाने से इंकार करते हुये याचिका को खारिज कर दिया। इस संबंध में सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार, राज्य सरकार किसी व्यक्ति विशेष को सीधे एकाउंट के माध्यम से पैसे नहीं दे सकती है, क्योंकि जनता के टैक्स के पैसे से ही सरकार चलती है। याचिका में यह भी कहा गया कि सरकार का काम पैसे को उस योजना में लगाना होता है जिससे जनता का फायदा हो। किसी को सीधे खाते में पैसा देना उचित नहीं है। बीते चार माह से वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी पेंशन की योजनाएं नहीं चल रही हैं। विधानसभा चुनाव में वोटरों को प्रभावित करने के लिये यह योजना शुरू की गई है। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की दलील को अस्वीकार करते हुये याचिका खारिज कर दी। इस बीच CM हेमंत सोरेन याचिका खारिज होने के बाद अपने X पर पोस्ट कर लिखा कि राज्य की मंइयां जीत गई। तानाशाह हार गया, लेकिन लड़ाई जारी है। मंइयां के खिलाफ अब ये सुप्रीम कोर्ट जायेंगे, लेकिन मैं आपका भाई, आपका बेटा वहां भी इन्हें हरायेगा। हमने मंइयां के चार किस्तें 57 लाख बहनों के खातों में भेज दी है। वहीं, भाजपा मंइयां सम्मान बंद करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अजब बेशर्मी है।
मंइयां सम्मान योजना पर रोक से हाई कोर्ट का इंकार, CM ये पोस्ट कर गये…
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