Delhi : CM अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के CM पद से हटाने की मांग लेकर दाखिल जनहित याचिका (PIL) को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका(PIL) को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।
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— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 28, 2024
गौरतलब है कि, हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के CM पद से हटाने की मांग की गई थी। यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी। खुद को सुरजीत किसान और सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं। उनका कहना है कि वित्तीय घोटाले के आरोपी CM को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं जा जानी चाहिये। वहीं केजरीवाल के पद पर बने रहने से कानून की उचित प्रक्रिया में बाधा आयेगी और न्याय की प्रक्रिया बाधित होगी, वहीं राज्य में संवैधानिक तंत्र भी टूट जायेगा। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल ने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम कर लिया है, इस तरह उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए कि मुख्यमंत्री बने रहें। इस याचिका पर गुरुवार यानी आज सुनवाई हुई।
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