RANCHI : खूंटी की युवती को जाति सूचक गाली देने और दुष्कर्म के मामले में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को हाई कोर्ट ने राहत दी है। तिवारी पर किसी तरह की पीड़क कारवाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में हुई। इस मामले में 2021 में अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। खुद युवती ने सुनील तिवारी के घर काम करने और घटना की जानकारी दी थी। मामले में खुद सुनील तिवारी की ओर से याचिका दायर की गई है।
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