Ranchi : बहुचर्चित भाजपा नेता सुरेंद्र राय हत्याकांड में आज सजा का ऐलान कर दिया गया। मामले में आरोपी गैंगस्टर संदीप थापा और सुजीत सिन्हा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। पिछली सुनवाई में गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद संदीप प्रधान उर्फ संदीप थापा, सुजीत सिन्हा और चंद्रमौली सिंह को दोषी करार दिया गया था। वहीं आज गुनाहगारों को उम्रकैद सुना दिया गया। संदीप को मर्डर के साथ आर्म्स एक्ट में भी दोषी करार दिया गया है। अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी सजा बरकरार रखता है तो गुनाहगारों को आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा।
साल 2006 में मारे गये थे सुरेंद्र राय
यहां याद दिला दें कि साल 2006 की 19 अक्टूर को सुरेंद्र राय उर्फ मुखिया जी को मार दिया गया था। उन्हें अपराधियों ने गोली मार दी थी। बेटा विजेंद्र राय ने पुलिस को दिये अपने बयान में बताया था कि वारदार के वक्त वह घर में योग कर रहे थे। मुखिया जी नामकुम थाना इलाके के सिदरौल गांव में रहते थे। सुरेंद्र राय सदाबहार चौक स्थित सुशीला देवी की 3.05 एकड़ जमीन का विवाद सुलझाना चाह रहे थे। सुशीला और अनिल राम का जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। सुरेंद्र राय ने अनिल को शांत रहने और झगड़ा खत्म करने के लिए कहा था। इसके एक माह बाद अनिल ने सुरेंद्र को जान से मार देने की धमकी दी थी। कोर्ट ने अनिल को 14 जून 2016 को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। घटना के बाद सुरेंद्र राय के बेटे विजेंद्र राय ने नामकुम थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 165/2006) दर्ज कराई थी।
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