Jamshedpur : पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग के केस में गैंगस्टर अखिलेश सिंह को बरी कर दिया गया। इस कांड में आरोपी बनाये गये गैंगस्टर अखिलेश सिंह को साक्ष्य के अभाव मेंं बरी कर दिया गया। जमशेदपुर के सिविल कोर्ट के ADJ आनंद मणि त्रिपाठी की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दुमका जेल में बंद अखिलेश सिंह की वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेशी हुई। यहां याद दिला दें कि साल 2008 में 20 मार्च को जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग के कार्यालय के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने तत्कालीन जज आरपी रवि को गोली मार दी थी। इस फायरिंग में पूर्व जज घायल हो गये थे। इस गोली कांड में घायल जज की पत्नी के बयान पर केस दर्ज किया गया था। अखिलेश सिंह के वकील ने मीडिया को बताया कि पूर्व जज आरपी रवि पर फायरिंग मामले में अखिलेश सिंह का नाम था, लेकिन पुलिस अनुसंधान में अखिलेश सिंह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इसलिए साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने इस गोली कांड में अखिलेश सिंह को बरी कर दिया है।
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