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भगोड़े नीरव मोदी को लंदन कोर्ट से झटका, भारत प्रत्‍यर्पण को दी मंजूरी

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लंदन : भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने नीरव मोदी की याचिका को ठुकरा दिया। कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पित किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है। बता दें कि नीरव मोदी पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है।

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वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज सैमुअल गोजी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि नीरव मोदी को भारत में कई सवालों के जवाब देने हैं। भारत में जाने पर उसे दोषी करार दिए जाने की पूरी संभावना है। जज ने यह भी कहा कि नीरव मोदी की ओर से दिए कई बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं। पहली नजर में सबूत नीरव के खिलाफ जाते हैं। लंदन कोर्ट ने प्रत्यर्पण का आदेश देते हुए नीरव को फैसले के खिलाफ अपील करने की इजाजत दे दी है।

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अब भी नीरव के पास कई विकल्प

लंदन कोर्ट के फैसले के बाद उसे भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि उसके पास अब भी कई विकल्‍प है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ नीरव हाइकोर्ट में अपील कर सकता है। हाईकोर्ट से भी अगर झटका लगता है तो वह मानवाधिकार कोर्ट जा सकता है। इसके लिए उसके पास 28 दिनों का वक्‍त है।

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