रांची : पूर्व डीजीपी डीके पांडेय पर झारखंड हाईकोर्ट में चल रहे दहेज प्रताड़ना मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर हुई सुनवाई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पूर्व डीजीपी और उनकी बहू को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
कोर्ट में कहा गया, केस आपसी मध्यस्थता से सुलझा लिया है
कोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान कहा गया कि इस मामले को मध्यस्थता के जरिए आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है। इसलिए प्राथमिकी रद्द की जाए।
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फिजिकली हाजिर होने को कहा
इसपर कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष 11 फरवरी को हाईकोर्ट में फिजिकली हाजिर होंगे और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद कोर्ट कोई फैसला सुनाएगा।
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