Kohramlive Desk : प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर (Facebook) और वॉट्सऐप (WhatsApp) के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश से हो रही जांच जारी रहेगी। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की उन अपीलों को खारिज कर दिया, जो सीसीआई के आदेश से की जा रही जांच को चुनौती दी गई थी। कोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की याचिकाओं में कोई दम नहीं है और एकल न्यायाधीश का निर्णय सही था। सीसीआई ने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की अपडेटेट प्राइवेसी पॉलिसी 2021 की जांच के आदेश दिए थे।
एकल न्यायाधीश ने पहले खारिज कर दी थी याचिका
चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एक बेंच ने कहा कि एकल न्यायाधीश का आदेश तर्कपूर्ण और सही था तथा उसके विरुद्ध दायर याचिकाओं में कोई दम नहीं है। पिछले साल अप्रैल में, हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश की बेंच ने सीसीआई द्वारा निर्देशित जांच को रोकने से इनकार कर दिया था और फेसबुक और वॉट्सऐप की याचिका खारिज कर दी थी। इसके खिलाफ दोनों ने बंच में अपील की थी।
फेसबुक ने 1.75 करोड़ कंटेंट पर की थी कार्रवाई
मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अपनी हालिया मासिक रिपोर्ट में बताया था कि मई महीने के दौरान भारत में 13 उल्लंघन श्रेणियों के तहत उसने करीब 1.75 करोड़ कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें बताया गया था कि जिन कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई वे प्रताड़ित करने, दबाव बनाने, हिंसा या ग्राफिक सामग्री, वयस्क नग्नता एवं यौन गतिविधियां, बच्चों को खतरे में डालने, खतरनाक संगठनों और व्यक्तियों तथा स्पैम जैसी श्रेणियों में आती थीं।
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