kohramlive desk : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है। बिना इसके पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कई अन्य बेनिफिट्स भी आपको नहीं मिल पाएंगे। ई-नॉमिनेशन कराने के बाद 7 लाख रुपये तक का फायदा हो सकता है।
इस प्रकार मिलता है फायदा
EPFO सब्सक्राइबर्स को इंश्योरेंस कवर की भी सुविधा एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI Insurance cover) के तहत मिलती है। स्कीम में नॉमिनी को अधिकतम 7 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर भुगतान किया जाता है। अगर बिना किसी नॉमिनेशन के ही सदस्य की मौत हो जाती है तो क्लेम को प्रोसेस करने में मुश्किलें आती हैं। अत: ई-नॉमिनेशन कराना जरूरी है।
इस प्रकार कर सकते हैं ई-नॉमिनेशन
- EPF/EPS nomination के लिए सबसे पहले EPFO की ऑफिशियल वेबसाइटhttps://www.epfindia.gov.in/पर जाएं।
- अब यहां Services सेक्शन में FOR EMPLOYEES पर क्लिक करें और Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) पर क्लिक करें।
- अब एक नया पेज खुलेगा उस पर UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें।
- Manage Tab के तहत E-Nomination को सेलेक्ट करें. ऐसा करने से स्क्रीन पर Provide Details टैब सामने आएगा, फिर Save पर क्लिक करें।
- अब फैमिली डेक्लेयरेशन के लिए Yes पर क्लिक करें, फिर Add family details पर क्लिक करें (यहां आप एक से ज्यादा नॉमिनी ऐड कर सकते हैं।
- यहां कुल अमाउंट शेयर के लिए Nomination Details पर क्लिक करें, फिर Save EPF Nomination पर क्लिक करें।
- अब यहां OTP जेनरेट करने के लिए E-sign पर क्लिक करें, अब आधार में लिंक्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी डालें।
- ऐसा करते ही आपको ई-नॉमिनेशन EPFO के साथ रजिस्टर्ड हो जाता है। इसके बाद आपको कोई हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है।
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