Ranchi : राजधानी रांची में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अब लाउडस्पीकर, डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यह कदम ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम-2000 और माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत उठाया गया है। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसकी सूचना रांची पुलिस कंट्रोल रूम (मो. 9798300836 / 8987796664) या डायल-112 पर दी जा सकती है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सूचनादाता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जायेगी।
इस संबंध में रांची पुलिस कप्तान ने सभी थानेदार को निर्देश दिया गया है कि उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाये। प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि नियमों का पालन करें और रांची को शोर-शराबे से मुक्त रखने में सहयोग दें।




