Ranchi : आगामी त्योहारों को देखते हुये रांची जिला प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों के लिये कड़े दिशा-निर्देश जारी किये हैं। रांची के DC मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट, गंदगी और रसायनों का प्रयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। सभी खाद्य कारोबारियों के लिये वैध FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लाइसेंस प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करना जरूरी होगा। दूध, खोवा, पनीर, तेल, घी, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स में मिलावट पाये जाने पर नमूना जब्त कर उसे नष्ट कर दिया जायेगा और मुकदमा दर्ज होगा। औद्योगिक रंग, अखाद्य रंग, डिटर्जेंट, यूरिया आदि का प्रयोग सख्त रोक लगा दी गई है। दोषियों को जेल और जुर्माना होगा। होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान और स्ट्रीट फूड वेंडरों के लिये किचन, यूटेनसिल्स और खाद्य सामग्री साफ एवं ढकी होनी चाहिये। गंदगी पाये जाने पर प्रतिष्ठान सील किया जा सकता है। कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण और मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र जरूरी होगा। मिठाई और ड्राई फ्रूट्स के पैक पर सभी सामग्री की सूची अंकित करनी होगी। मेला और सड़क किनारे अस्थाई विक्रेताओं को भी वैध लाइसेंस लेना होगा और खाद्य पदार्थ ढंककर रखना होगा।
ऐलान : दूध और स्ट्रीट फूड में मिलावट बर्दाश्त नहीं होगी…
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