Ranchi : रांची जिला प्रशासन ने कुड़मी समाज के 20 सितंबर से प्रस्तावित ‘रेल टेका डहर छेका’ आंदोलन को देखते हुये सख्ती बरती है। मुरी, सिल्ली, खलारी और टाटीसिल्वे रेलवे स्टेशन परिसर के 300 मीटर दायरे में 19 सितंबर रात 8 बजे से 21 सितंबर सुबह 8 बजे तक धारा 163 बीएनएसएस के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। निषेधाज्ञा के तहत पांच या उससे अधिक लोगों का जुटना, जुलूस-रैली, धरना, घेराव, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग और हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन को आशंका है कि आंदोलन के दौरान रेल परिचालन बाधित हो सकता है, इसलिए चारों स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किये गये हैं।
कुड़मी समाज अनुसूचित जनजाति (ST) में शामिल किये जाने की मांग को लेकर झारखंड, बंगाल और ओडिशा में एक साथ रेल रोको आंदोलन करने जा रहा है। समाज के नेताओं का दावा है कि 1931 की जनगणना में कुड़मी समुदाय को एसटी सूची में रखा गया था, लेकिन 1950 की नयी सूची से उनका नाम हटा दिया गया।




