Ranchi : झारखंड विधानसभा के पंचम बजट सत्र के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कारण नये विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा 18 फरवरी 2026 प्रातः 08:00 बजे से 19 मार्च 2026 रात्रि 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। झारखंड हाई कोर्ट को इस दायरे से बाहर रखा गया है।
निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंधित गतिविधियां
पांच या उससे अधिक लोगों का एक जगह इकट्ठा होना (सरकारी कर्मचारियों/कार्यक्रम और शवयात्रा को छोड़कर)
किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र ले जाना, जैसे बंदूक, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि
हरवे हथियार, जैसे लाठी, भाला, तीर-धनुष, गड़ासा आदि ले जाना
धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन
किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग












