Chaibasa(Rajeev Singh) : मेला देख लौट रही दो नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप करने के गुनाहगार राजेंद्र महतो को 30 साल की सजा सुनाई गई है, वहीं 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस रेप केस के अन्य गुनाहगारों को दस साल और 10 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह सजा चाईबासा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश- प्रथम की अदालत द्वारा सुनाई गई। इस संबंध में 30 अगस्त 2016 को चक्रधरपुर थाना में केस दर्ज किया गया था। सजा पाने वाले नामजद गुनाहगार राजेंद्र महतो चाईबासा के टोकलो थाना क्षेत्र के साईतोपा गांव का रहनेवाला है।
दर्ज केस में इस बात का जिक्र किया गया था कि साल 2016 मे 29 अगस्त को दो नाबालिग बच्चियां मेला देख अपने घर लौट रही थी। रास्ते में ही अपराधियों ने दोनों को घेर लिया और उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने राजेंद्र महतो सहित अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस अनुसंधान में गुनाहगारों के खिलाफ साक्ष्य-सबूत जुटा उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया था।
इसे भी पढ़ें :कभी मां को नं’गा घुमाया था पूरे गांव में, इंतकाम में जलता बेटा बना का’तिल… जानें
इसे भी पढ़ें :सोनिया गांधी और राहुल गांधी के फ्लाइट की करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग… जानें क्यों
इसे भी पढ़ें :पुलिस कस्टडी में मौ*त के बाद जनाक्रोश उबाल पर, SP क्या बोल गये… देखें वीडियो
इसे भी पढ़ें :अब जवानी बीतेगी काल कोठरी में, क्या था गुनाह… देखें
इसे भी पढ़ें :बीच सड़क पर जिंदा ज’ल गए एक ही परिवार के चार लोग… देखें कैसे






