Kohramlive : दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक व्यक्ति के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन लेने पर रोक लगाने की दिशा में नई तैयारी शुरू की है। DoT के अनुसार, सामान्य लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन और जम्मू-कश्मीर, असम तथा पूर्वोत्तर के सेवा क्षेत्रों में अधिकतम 6 कनेक्शन की सीमा है। नई व्यवस्था में Digital Intelligence Platform (DIP) के माध्यम से ऐसे ग्राहकों की पहचान की जा रही है, जिनके नाम पर निर्धारित सीमा तक मोबाइल कनेक्शन पहले से मौजूद हैं। विभाग का उद्देश्य फर्जी पहचान, साइबर अपराध और टेलीकॉम संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना है। DIP का इस्तेमाल DoT पहले से ही टेलीकॉम संसाधनों के दुरुपयोग से जुड़ी जानकारी साझा करने के लिये कर रहा है।
तय सीमा से ज्यादा SIM होने पर कार्रवाई
DoT पहले से ही निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2026 से अब तक करीब 2.12 लाख मोबाइल कनेक्शन ऐसे मामलों में डिस्कनेक्ट किए गए हैं, जिनमें व्यक्ति के पास निर्धारित नौ कनेक्शनों से अधिक कनेक्शन पाये गये। नई व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा पार करके नया मोबाइल कनेक्शन हासिल न कर सके। शुरुआत में इसकी जांच अगले दिन यानी D+1 आधार पर हो सकती है, जिसे बाद में रियल-टाइम प्रक्रिया में शामिल किया जाना है।








