Kohramlive : चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव को आज बड़ी राहत मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुये 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने पहले स्पष्ट किया था कि यदि दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये प्रतिवादी कंपनी के नाम पर जमा कर दिये जाते हैं, तो राहत दी जा सकती है। अभिनेता ने अदालत के आदेश का पालन करते हुये तय रकम जमा कर दी, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने आदेश देते हुये कहा कि अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी और उस दिन अभिनेता को अदालत में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये उपस्थित रहना होगा। अदालत ने साफ कहा कि किसी भी तरह की विसंगति बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बताया गया कि 19 फरवरी को अभिनेता की भतीजी की शादी है, जिसे ध्यान में रखते हुये भी राहत दी गई। अब 18 मार्च तक राजपाल यादव जेल से बाहर रहेंगे। ऐसे में वे पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे और होली भी परिवार के साथ मना पायेंगे।






