Delhi : दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने ED से जवाब मांगा था। ED ने मंगलवार को अपना जवाब पेश किया। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखते हुये कहा कि बिना सबूत के केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। केवल सरकारी गवाहों के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया। वहीं, ED याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले में जांच शुरुआती चरण में है, अभी जांच खत्म नहीं हुई है। ED की तरफ से पेश हुये ASG राजू ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो अपराध हुआ है वह स्पष्ट और संदेह से परे है। अदालत ने पूर्व में दायर अभियोजन शिकायतों पर संज्ञान लिया है। संज्ञान अपराध का है, अपराधी का नहीं। उधर, ED ने मंगलवार को कोर्ट में दायर अपने जवाब में बताया कि आप ने अरविंद केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है, वहीं यह अपराध PMLA की धारा 70 के तहत आता है। शराब घोटाले से आये रुपयों का सबसे ज्यादा लाभ आप को मिला। इन पैसों में से लगभग 45 करोड़ रुपये की नकदी का उपयोग गोवा विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान आप के चुनाव अभियान में किया गया है।
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