KHUNTI : बच्चे ही देश के भविष्य हैं, इनका संरक्षण, पालन पोषण जरूरी है। बच्चों को उनके हकों की जानकारी देना भी जरूरी है। बच्चों को पोक्सो ऐक्ट से संबंधित कानूनी जानकारी देकर उन्हें जगाया भी गया। 18 साल से कम उम्र के लड़का हो या लड़की उनके साथ किया गया अपराध पोक्सो ऐक्ट के तहत आता है। यह कहना है प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा के अध्यक्ष सत्य प्रकाश का। मौका था खूंटी के डालसा सभागार भवन में आयोजीत तीन दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का। शिविर के प्रथम चरण में का प्रशिक्षण 26 अप्रैल को, दूसरा तीन जून को और तीसरा प्रशिक्षण 12 जुलाई को आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ जिला जज प्रथम ने किया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्यपाल ने बच्चों के संरक्षण के लिए जिले के सभी पीएलबी को अपने क्षेत्र में कार्य करने का निर्देश दिया। डालसा सचिव मनोरंजन कुमार ने कहा कि हम सब बच्चों के हक और न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। बाल विवाह की रोकथाम के लिए सभी पीएलवी को अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित करने के सुझाव दिए गए। कार्यक्रम में सिनी संस्था के सदस्यों ने भी बच्चों के अधिकार और उनके संरक्षण के बारे में जानकारी दी। मौके पर प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सत्यकाम प्रियदर्शी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सत्यपा व्यवहार निबंधक तुषार आनंद, पीएलवी, के अलावा सिनी के सदस्य मौजूद थे।
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