बाल विवाह कानूनन जुर्म, लोगों को जागरूक करने की जरूरत

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अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और शिक्षित होकर देश के नवनिर्माण में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करें: रंजीत

कोडरमा: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्वावधान में चलंत लोक अदालत सह कानूनी जागरूकता का आयोजन चंदवारा प्रखंड के मदनगुंडी पंचायत भवन में किया गया। शिविर को संबोधित करते हुए प्राधिकार के रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और शिक्षित होकर देश के नवनिर्माण में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कानून की जानकारी आवश्यक है। लोग जागरूक होकर ही अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते है। इस चलंत लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की किरण पहुंच सके। उन्होंने लोगो से दूसरों को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बल पर ही कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह कानूनन जुर्म है और इसके लिए कठोर दंड के प्रविधान हैं। शिविर को संबोधित करते हुए पारा लीगल वॉलंटियर अशोक कुमार यादव ने प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं से सम्बंधित कानूनी प्रविधान एवं बच्चों के अधिकारों से सम्बंधित कई महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी दी। शिविर को संबोधित करते हुए पंचायत समिति के सदस्य सहोदरी देवी ने केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। शिविर को पारा लीगल वॉलंटियर ललिता देवी ने भी संबोधित करते हुए प्राधिकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को काफी विस्तार से बताया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन पारा लीगल वॉलंनटियर विनीता कुमारी ने किया। मौके पर पी. एल वी. राजीव कुमार, फूल कुमारी, देवन्ती देवी, मनी कुमारी ,दिलीप कुमार, दामोदर प्रसाद, मोहिनी देवी, सविता देवी, रीना देवी, गीता देवी,मनोज पासवान, पूनम देवी, अपूर्वा देवी, श्यामसुंदर, सरस्वती कुमारी, सहित अन्य लोग मौजूद थे।करते हुए प्राधिकार के रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और शिक्षित होकर देश के नवनिर्माण में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करें।

व्यक्ति को कानून की जानकारी आवश्यक है

उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कानून की जानकारी आवश्यक है। लोग जागरूक होकर ही अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते है। इस चलंत लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की किरण पहुंच सके। उन्होंने लोगो से दूसरों को जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बल पर ही कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह कानूनन जुर्म है और इसके लिए कठोर दंड के प्रविधान हैं। शिविर को संबोधित करते हुए पारा लीगल वॉलंटियर अशोक कुमार यादव ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, महिलाओं से सम्बंधित कानूनी प्रविधान एवं बच्चों के अधिकारों से सम्बंधित कई महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी दी। शिविर को संबोधित करते हुए पंचायत समिति के सदस्य सहोदरी देवी ने केंद्र एवं राज्य सरकार की बारे में विस्तार से बताया। शिविर को पारा लीगल वॉलंटियर ललिता देवी ने भी संबोधित करते हुए प्राधिकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को काफी विस्तार से बताया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन पारा लीगल वॉलंनटियर विनीता कुमारी ने किया। मौके पर पी. एल वी. राजीव कुमार, फूल कुमारी, देवन्ती देवी, मनी कुमारी ,दिलीप कुमार, दामोदर प्रसाद, मोहिनी देवी, सविता देवी, रीना देवी, गीता देवी,मनोज पासवान, पूनम देवी, अपूर्वा देवी, श्यामसुंदर, सरस्वती कुमारी, सहित अन्य लोग मौजूद थे।

इसे भी पढे :राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: प्रधानमंत्री ने कहा, नई शिक्षा नीति, नए युग की शुरुआत

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