Kohramlive : हरियाणा के नये CM बने नायब सिंह सैनी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने मामले में हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। खबर है कि दर्ज याचिका में इल्जाम लगाया गया है कि नायब सिंह की CM के तौर पर नियुक्ति नियमों के खिलाफ जाकर की गई है। याचिका में कुछ मामलों का हवाला देते हुये कहा गया है कि राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत राज्य की विधानसभा के बाहर के किसी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं कर सकते हैं। सैनी अभी सांसद हैं और ऐसे में वह विधानसभा का हिस्सा नहीं है। वहीं, हरियाणा की विधानसभा में 90 सीट हैं और यदि नायब सैनी को CM नियुक्त कर दिया जाता है तो यह संख्या बढ़ कर 91 हो जायेगी। इल्जाम लगाया गया है कि सैनी की नियुक्ति नहीं इंस्टॉलेशन की गई है। ऐसा कर संविधान का खुलेआम मजाक उड़ाया गया है।
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