PALAMU : पलामू जिला अपर सत्र न्यायाधीश-6 अमरेश कुमार की अदालत ने हत्या के 11 साल पुराने मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। घटना 10 जून वर्ष 2010 को हुई थी। चैनपुर थानाक्षेत्र के लिधकी गांव में बबूल का पेड़ काटने को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद हुआ था। इसमें छोटे भाई ने बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर मार डाल था। 11 साल तक न्यायालय में केस चला। अदालत ने आरोपी बैजनाथ भुइयां को अपने बड़े भाई राजनाथ भुइयां की हत्या का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
गिरफ्तारी के बाद से पलामू जेल में बंद है बैजनाथ
बता दें कि इस मामले में मृतक राजनाथ भुइयां की पत्नी झारो देवी ने चैनपुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। बैजनाथ भुइयां को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट के समक्ष हत्या से जुड़े सबूत पेश किए। कोर्ट ने बैजनाथ को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई गई। गिरफ्तारी के बाद से ही बैजनाथ पलामू सेंट्रल जेल में बंद है।
इसे भी पढ़ें : 23 जनवरी को होने वाली BPSC की PT परीक्षा स्थगित, नोटिफिकेशन जारी
इसे भी पढ़ें : हरभजन IPL को लेकर ले सकते है बड़ा फैसला
इसे भी पढ़ें : सीएम हेमंत सोरेन ने किया 1296 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, बोले…
इसे भी पढ़ें : प्यार के दुश्मनों ने लगा दिया ठिकाना, देखें वीडियो…
इसे भी पढ़ें : बहन का सिर किया धड़ से अलग, कटी मुड़ी के साथ ली Selfie…देखें वीडियो
इसे भी पढ़ें : किसी भी हाल में न बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर, नक्सलियों-उग्रवादियों पर कसें लगाम : DGP
इसे भी पढ़ें : देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री को हटाने का आदेश जारी, देखें लेटर
इसे भी पढ़ें : दिसंबर में दो दिन काम नहीं करेंगे बैंककर्मी, जान लें तारीख
इसे भी पढ़ें : सकारात्मक सोच और मजबूत इच्छाशक्ति हो तो कोई भी काम असंभव नहीं : सीएम हेमंत सोरेन
इसे भी पढ़ें : भारत का सीरीज पर कब्जा, चौथे फिरकी पर ऐसे नाचे कीवी












