कोहराम लाइव डेस्क : Jammu-Kashmir में अब देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इसको लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी।
Jammu-Kashmir के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि हम चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें, इसलिए इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट की जरूरत है। लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी।
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बता दें कि Jammu-Kashmir में आर्टिकल 370 से जो विशेषाधिकार मिले हुए थे, उनमें ये भी था कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों को छोड़कर देश के अन्य नागरिक यहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। बीते साल जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से ऐतिहासिक अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाकर उसे केन्द्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला किया है। इसके बाद देश के किसी भी हिस्से के नागरिक अब जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकेंगे। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियल विकास होगा और कई कंपनियां जम्मू कश्मीर में भी अपने उद्योग धंधे लगाएंगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत लिया है, जिसके तहत कोई भी भारतीय अब जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए किसी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की भी जरूरत नहीं होगी।
Ministry of Home Affairs notifies UT of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Third Order, 2020. pic.twitter.com/cp00fIaSiJ
— ANI (@ANI) October 27, 2020