Ranchi : भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव को एक मामले में झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने प्रतुल शाहदेव के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुये उनपर किसी भी पीड़क कार्रवाई करने पर पुलिस पर अंतरिम रोक लगा दी है। वहीं प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई 18 दिसम्बर को होगी।
गौरतलब है कि एजाज अंसारी ने चंदवा थाने में 30 सितम्बर को केस दर्ज कराया था। दर्ज केस में प्रतुल शाहदेव और उनके सहयोगियों पर धमकी देने और गवाह को प्रभावित करने का इल्जाम लगाया था। प्रतुल की तरफ से बहस करते हुये महाधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि प्रतुल शाहदेव ने लातेहार के बंद पड़े अभिजीत प्लांट में शासन-प्रशासन के शह से हो रहे स्क्रैप लूट के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था। जिससे वह स्क्रैप माफिया के निशाने पर थे। सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार ने न्यायालय को शिकायतकर्ता एजाज अंसारी के आपराधिक इतिहास की पृष्ठभूमि दिखाते हुये उसपर दर्ज स्क्रैप चोरी के अनेक मामलों का जिक्र किया। कोर्ट को बताया गया कि इससे पहले भी स्क्रैप माफिया की शह पर मंटू कुमार द्वारा ST/SC केस में फंसाने की साजिश रची गई थी। हाई कोर्ट ने बीते 3 अक्टूबर को इस केस को खारिज करते हुये पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया था।
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