मुख्तार अंसारी के बेटे को बड़ा झटका…

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UP : राजनीति में तल्ख जुबान अक्सर भारी पड़ती है और अब्बास अंसारी के लिए यह जुबान दो साल की सजा बन गई। पूर्व मऊ सदर विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच केस में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और अब सजा के खिलाफ दायर याचिका भी खारिज हो गई है। शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर जिला जज राजीव कुमार वत्स ने साफ कहा “सजा न्यायसंगत है, कोई बदलाव नहीं होगा।” हालांकि राहत यह रही कि अब्बास की जमानत फिलहाल बरकरार रहेगी। इल्जाम है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में अब्बास अंसारी ने खुले मंच से अधिकारियों को धमकाया, ट्रांसफर-पोस्टिंग में टांग न अड़ाने की चेतावनी दी और सबक सिखाने की बात कही थी। इस बयान ने चुनाव आयोग का ध्यान खींचा और नगर कोतवाली में FIR दर्ज की गई थी। जिसके बाद बीते 31 मई को अब्बास अंसारी और उनके इलेक्शन एजेंट मंसूर अंसारी को 2 साल की सजा और आर्थिक जुर्माना के साथ दोषी करार दिया गया। इसके तुरंत बाद अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द कर दी गई।

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