UP : राजनीति में तल्ख जुबान अक्सर भारी पड़ती है और अब्बास अंसारी के लिए यह जुबान दो साल की सजा बन गई। पूर्व मऊ सदर विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच केस में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है और अब सजा के खिलाफ दायर याचिका भी खारिज हो गई है। शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के अपर जिला जज राजीव कुमार वत्स ने साफ कहा “सजा न्यायसंगत है, कोई बदलाव नहीं होगा।” हालांकि राहत यह रही कि अब्बास की जमानत फिलहाल बरकरार रहेगी। इल्जाम है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में अब्बास अंसारी ने खुले मंच से अधिकारियों को धमकाया, ट्रांसफर-पोस्टिंग में टांग न अड़ाने की चेतावनी दी और सबक सिखाने की बात कही थी। इस बयान ने चुनाव आयोग का ध्यान खींचा और नगर कोतवाली में FIR दर्ज की गई थी। जिसके बाद बीते 31 मई को अब्बास अंसारी और उनके इलेक्शन एजेंट मंसूर अंसारी को 2 साल की सजा और आर्थिक जुर्माना के साथ दोषी करार दिया गया। इसके तुरंत बाद अब्बास अंसारी की विधायकी रद्द कर दी गई।
नेशनल टॉपर भाव्या रंजन बोलीं, सोशल मीडिया से दूरी जरूरी… देखें वीडियो
Ranchi(Akhilesh Kumar) : रांची के सामलौंग शास्त्री मैदान की...
नीट पेपर लीक केस में शिक्षिका अरेस्ट, पहले ही रटवा दिये थे असली सवाल!
Kohramlive : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा...
JEE परीक्षा में खलल डालने वालों पर रहेगा सख्त पहरा….
Ranchi : रांची में कल यानी रविवार को होने...
रांची के अपराध जगत का बड़ा चेहरा कस्टडी में… जानें
Ranchi : रांची पुलिस को आखिरकार वह कामयाबी मिल...
राशन दुकानों पर बिक रहा पेट्रोल, पहुंचे SDO, फिर…
Garhwa(Nityanand Dubey) : गढ़वा में परचून दुकानों पर नमक-तेल...





