PATNA : सोमवार को बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 6 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सबसे महत्वपूर्ण एजेंडे में शिक्षा नियमावली 2023 लागू करने पर मुहर लगी है। बिहार कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवाशर्त नियमावली 2023 को मंजूरी दे दी है। इस नियमावली में शिक्षक नियोजन का अधिकार पंचायतों व नगर निकायों से वापस ले लिया गया है। पूरी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से केंद्रीयकृत एवं निष्पक्ष आयोग से करवाने की रूपरेखा तैयार की गई है। पुरानी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत 9222 नियोजन इकाइयां थीं, जबकि नई नियमावली में नियोजन इकाइयों की संख्या जिलों की संख्या के बराबर अर्थात 38 रह जाएगी। सरकार नियुक्ति के लिए आयोग बनाएगी। इस मीटिंग में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई बड़े मंत्री मौजूद थे।
वहीं अब अभ्यर्थियों को उसी आयोग में केवल एक आवेदन करना होगा। इसी में वे स्कूलों में पदस्थापन का विकल्प रखेंगे, जबकि पहले एक अभ्यर्थी कई नियोजन इकाइयों में आवेदन करने को मजबूर होता था। महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई है। तीन महीनों के इंतजार के बाद नई नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसी के आधार पर सातवें चरण में शिक्षकों की भर्ती होगी। नई नियमावली में शिक्षकों के ट्रांसफर का भी प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
बता दें कि बिहार में तीन लाख से अधिक शिक्षकों की जरूरत है। माना जा रहा है शिक्षक बहाली नियमावली 2023 पास होने के बाद नियोजित शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ सकेगी। नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है।


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