Kohramlive : यूजीसी ने Ph.D. करने वाली लड़कियों-महिलाओं को बड़ी राहत दी है। उन्हें अब दूसरी जगह जाकर Ph.D. पूरी करने की छूट मिलेगी। इसके लिए बार-बार उन्हें अपने शहर में Ph.D. पूरी करने के लिए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उनका सारा काम दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकेगा। इसके निए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( UGC ) ने नियमों में बदलाव किया है। नियम में संशोधन करते हुए यूजीसी ने अधिसूचना जारी कर दी है।
आसानी से मिलेगी अनुमति
यूजीसी के नए नियमों के मुताबिक शादी के चलते या अन्य कारणों से महिला शोधार्थी दूसरी जगह जाती हैं और वहां के किसी संस्थान में पीएचडी जारी रखना चाहती हैं, तो उन्हें अनुमति दी जाएगी। शोध को दूसरी जगह से करने के लिए सभी नियम और शर्तों का ध्यान रखा जाएगा। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि शोध मूल संस्थान या पर्यवेक्षक द्वारा किसी वित्त पोषण एजेंसी से प्राप्त न किया गया हो। इस नियम के तहत शोधार्थी का अब तक का किया पूरा काम ट्रांसफर हो जाएगा।
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