Ranchi : हजारीबाग जिले के चर्चित बड़कागांव गोलीकांड मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी को दोषी करार दिया गया। मंगलवार को रांची की अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया। वहीं, बेटा अंकित साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अब सजा की बिंदु पर सुनवाई होगी। इसके बाद 24 मार्च को कोर्ट सजा का सुनाएगी। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
यहां याद दिला दें कि हजारीबाग के बड़कागांव गोली कांड का मामला वर्ष 2016 में दर्ज किया गया था। इस मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर वर्ष 2016 में आंदोलन किया था। चिरूडीह खनन क्षेत्र में NTPC के खिलाफ हुए इस आंदोलन का नाम कफन सत्याग्रह रखा गया था। शासन-प्रशासन और पुलिस ने आंदोलन खत्म कराने की पूरी कोशिश की, पर नतीजा सिफर रहा। हरबार बातचीत बेनतीजा रही। इसके बाद बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को अरेस्ट कर लिया गया था। बाद में ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर विधायक निर्मला देवी को हिरासत से छुड़ा लिया। पुलिस और ग्रामीणों में हिंसक झड़प के बाद पहले पुलिस को लाठियां चटकानी पड़ी थी। पर जब हालात कंट्रोल में नहीं आया तो फायरिंग करनी पड़ी।
4 लोगों की चली गई थी जान
इस झड़प में चार लोगों की जान चली गई थी। जबकि तत्कालीन एसपी कुलदीप कुमार और अंचलाधिकारी शैलेश कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। कई अन्य पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले को हजारीबाग से रांची सिविल कोर्ट ट्रांसफर किया गया था। इस मामले में वर्तमान विधायक अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव के खिलाफ जिला प्रशासन ने 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए थे। इनमें 11 मामलों में योगेंद्र साव अदालत से बरी हो चुके हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से डे-टू-डे सुनवाई चली। दोषी करार होने के बाद अदालत में सशरीर मौजूद रहीं पूर्व विधायक निर्मला देवी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। इस मामले में वर्ष 2017 से जेल में बंद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए।
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