आजम खान और बेटे अब्दुल्ला की बढ़ गई मुश्किलें…

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UP : समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दो पैन कार्ड मामले में अब दोनों की सजा तीन-तीन साल और बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

7 साल की सजा अब बढ़कर 10 साल

दरअसल, नवंबर 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष ने अपील दायर की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट का रुख किया था। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद शनिवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सरकार की अपील मंजूर करते हुये दोनों की सजा में 3-3 साल का इजाफा कर दिया। यानी अब दोनों को कुल 10 साल की सजा भुगतनी होगी। दो पैन कार्ड मामले में सजा सुनाये जाने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम नवंबर 2025 से जेल में बंद हैं।

हेट स्पीच मामले में भी मिली थी सजा

इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर के तत्कालीन डीएम को लेकर विवादित बयान देने के मामले में भी आजम खान को अदालत से झटका लगा था। 16 मई को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 2 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। मामला उस बयान से जुड़ा था जिसमें उन्होंने चुनावी रोड शो के दौरान तत्कालीन डीएम को “तनखैया” बताते हुये उनसे जूते साफ कराने जैसी टिप्पणी की थी।

 

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